कैबिनेट का फैसला : निजी तकनीकी कॉलेजों को सरकारी अनुदान बंद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 Dec 2018 7:42 AM (IST)
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रांची : कैबिनेट ने राज्य में चलने वाले निजी स्व वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान बंद करने का फैसला किया है.वर्ष 2017 से राज्य के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को छह करोड़ और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को तीन करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा था. पड़ोसी राज्यों में इस तरह के […]
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रांची : कैबिनेट ने राज्य में चलने वाले निजी स्व वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान बंद करने का फैसला किया है.वर्ष 2017 से राज्य के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को छह करोड़ और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को तीन करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा था. पड़ोसी राज्यों में इस तरह के अनुदान का प्रावधान नहीं होने और 2016 के बाद से इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन की लगातार आ रही कमी के मद्देनजर कैबिनेट ने यह फैसला लिया.
पूर्व में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर निजी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों को अाधारभूत संरचना समेत अन्य कार्यों के लिए एक से छह करोड़ रुपये तक सहायता अनुदान देने का प्रावधान था. कैबिनेट ने इससे संबंधित संकल्प रद्द करने का निर्णय लिया. कैबिनेट ने झारखंड टेक्सटाइल अपेरेल व फुटवेयर नीति 2016 में संशोधन को मंजूरी दी. राज्य में पहले से झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 लागू थी. इन दोनों नीतियों में एकरूपता नहीं होने की वजह से क्रियान्वयन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.दोनों नीतियों में एकरूपता लाने के लिए झारखंड टेक्सटाइल अपेरेल व फुटवेयर नीति 2016 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया.
भवन संशोधन उपविधि 2018 को स्वीकृति
कैबिनेट ने झारखंड भवन संशोधन उपविधि 2018 को स्वीकृति प्रदान की. इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम लागत पर अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण करने के लिए जी प्लस थ्री तक की ऊंचाई तक के भवन के लिए लिफ्ट का प्रावधान शिथिल कर दिया गया.
संशोधन के तहत विभिन्न प्रकार के भवनों में एलपीजी सप्लाई के लिए आधारभूत संरचना का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन आदि के निर्माण के लिए एफएआर रेश्यू में अतिरिक्त छूट देने का भी प्रावधान किया गया है.
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