रांची : पारा मेडिकल कर्मचारियों के लिए बनायी गयी नियुक्ति नियमावली
Updated at : 25 Dec 2018 9:22 AM (IST)
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रांची : झारखंड में पारा मेडिकल कर्मियों के लिए नियुक्ति नियमावली-2018 लागू हो गयी है. इससे संबंधित अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने जारी कर दी है. इस नियमावली के साथ ही संविदा पर नियुक्त पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इस नियमावली में परिचारिका ग्रेड ए, […]
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रांची : झारखंड में पारा मेडिकल कर्मियों के लिए नियुक्ति नियमावली-2018 लागू हो गयी है. इससे संबंधित अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने जारी कर दी है.
इस नियमावली के साथ ही संविदा पर नियुक्त पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इस नियमावली में परिचारिका ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन व एक्स-रे टेक्निशियन की नियुक्ति हो सकेगी. अधिसूचना के मुताबिक, यह नियमावली सामान्य अभ्यर्थियों एवं विभाग में संविदा पर नियुक्त पारा मेडिकल कर्मियों के लिए लागू होगी.
इस नियम के अधीन नियुक्ति यथा स्थिति उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध की जायेगी. नियमावली में सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गयी है. नियुक्ति में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा लागू होगी तथा न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी, जबकि संविदा पर पूर्व से कार्यरत सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी.
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