रांची : रिश्वत देने के मामले में आरोपी दीपेश चांडक को राहत

Updated at : 19 Dec 2018 9:30 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : रिश्वत देने के मामले में आरोपी दीपेश चांडक को राहत

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को एफसीआइ गोदाम का लीज एग्रीमेंट की अवधि बढ़ाने के लिए रिश्वत देने के मामले में आरोपी दीपेश चांडक की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही […]

विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को एफसीआइ गोदाम का लीज एग्रीमेंट की अवधि बढ़ाने के लिए रिश्वत देने के मामले में आरोपी दीपेश चांडक की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही जमानत की सुविधा प्रदान की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी व्यवसायी दीपेश चांडक ने याचिका दायर की थी. इस मामले में सीबीआइ ने मामला दर्ज किया है.
आरोप है कि नामकुम में एफसीआइ गोदाम का लीज एग्रीमेंट के विस्तारीकरण को लेकर दीपेश चांडक के कहने पर कर्मचारी रंजय चितलांगिया ने एफसीआइ रांची के एजीएम ए सिकंदर से संपर्क किया था. 2.50 लाख रुपये में मामला तय हुआ. दीपेश चांडक के कहने पर रंजय ने 30 जुलाई को दो लाख रुपये एजीएम को दिया. उस समय सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola