रांची : रिश्वत देने के मामले में आरोपी दीपेश चांडक को राहत
Updated at : 19 Dec 2018 9:30 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को एफसीआइ गोदाम का लीज एग्रीमेंट की अवधि बढ़ाने के लिए रिश्वत देने के मामले में आरोपी दीपेश चांडक की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को एफसीआइ गोदाम का लीज एग्रीमेंट की अवधि बढ़ाने के लिए रिश्वत देने के मामले में आरोपी दीपेश चांडक की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही जमानत की सुविधा प्रदान की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी व्यवसायी दीपेश चांडक ने याचिका दायर की थी. इस मामले में सीबीआइ ने मामला दर्ज किया है.
आरोप है कि नामकुम में एफसीआइ गोदाम का लीज एग्रीमेंट के विस्तारीकरण को लेकर दीपेश चांडक के कहने पर कर्मचारी रंजय चितलांगिया ने एफसीआइ रांची के एजीएम ए सिकंदर से संपर्क किया था. 2.50 लाख रुपये में मामला तय हुआ. दीपेश चांडक के कहने पर रंजय ने 30 जुलाई को दो लाख रुपये एजीएम को दिया. उस समय सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था.
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