रांची : नोटिस लेने से इनकार, सुदेश महतो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें मामला
Updated at : 29 Nov 2018 7:38 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को हॉकी झारखंड की अोर से एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देते हुए दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नोटिस लेने से इनकार करने को गंभीरता से लिया. साथ ही प्रतिवादी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश […]
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रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को हॉकी झारखंड की अोर से एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देते हुए दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नोटिस लेने से इनकार करने को गंभीरता से लिया.
साथ ही प्रतिवादी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के खिलाफ जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी. खंडपीठ ने गोंदा थाना प्रभारी को वारंट का तामिला करते हुए हाइकोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया
जमानत 50 हजार के निजी मुचलके पर होगा. अपील याचिका पर पर 25 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुदेश कुमार महतो, एसएम हाशमी, सावित्री पूर्ति व सुरेश कुमार को नोटिस जारी किया गया था. सुदेश कुमार महतो ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था. प्रार्थी की आेर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा.
एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है
उल्लेखनीय है कि हॉकी झारखंड ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. एकल पीठ ने चार जनवरी 2016 को रिट याचिका खारिज कर दी थी. हॉकी झारखंड के महासचिव पीर मोहम्मद ने याचिका दायर की थी. उन्होंने सुदेश कुमार महतो के अधिकार को चुनौती दी थी. ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव एसएम हाशमी, सावित्री पूर्ति व सुरेश कुमार संगठन में पदाधिकारी के रूप में थे.
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