माइंस को बंद करने का आदेश

Updated at : 16 Jun 2014 6:23 AM (IST)
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माइंस को बंद करने का आदेश

नोवामुंडी : विधानसभा की आंतरिक संसाधन सह केंद्रीय सहायता समिति ने रविवार को पीके ठाकुरानी आयरन ओर माइंस को सोमवार से बंद करने के साथ-साथ प्रोडक्शन रोकने का आदेश दिया है. बिना लीज नवीकरण के खनन करने के कारण समिति के अध्यक्ष प्रदीप यादव ने यह आदेश रविवार को माइंस के निरीक्षण के क्रम में […]

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नोवामुंडी : विधानसभा की आंतरिक संसाधन सह केंद्रीय सहायता समिति ने रविवार को पीके ठाकुरानी आयरन ओर माइंस को सोमवार से बंद करने के साथ-साथ प्रोडक्शन रोकने का आदेश दिया है. बिना लीज नवीकरण के खनन करने के कारण समिति के अध्यक्ष प्रदीप यादव ने यह आदेश रविवार को माइंस के निरीक्षण के क्रम में दिया. उन्होंने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट भी एडीसी को देने को कहा है.

हालांकि खनन विभाग के अधिकारी रामदयाल बैठा ने माइंस का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ओड़िशा के संदर्भ में दिये गये फैसला का हवाला दिया. इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैपटिव माइंस को लेकर आया है. नन कैपटिव माइंस को लेकर नहीं. समिति ने टोरियन क्रशर प्लांट को मिले 2.8 एकड़ लीज के बदले 20 एकड़ में कार्य करने पर अधिकारियों को फटकार लगायी तथा मामले की जांच करने का आदेश दिया. इस दौरान बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर आयरन ओर से लदे खड़े ट्रकों की भी जांच की गयी. जांच के क्रम में पाया गया कि इन ट्रकों के पास माइनिंग चलान नहीं था.

समिति ने एडीसी अजीत शंकर को मामले की जांच करने का आदेश दिया. मौके पर विधायक रामदास सोरेन, राजेश रंजन के अलावा कई अधिकारी उपस्थित थे.

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