रांची : सरकार ने नहीं सौंपा ब्लू प्रिंट, समय लिया

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Nov 2018 9:20 AM

विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में सोमवार को राज्य के सभी थानों द्वारा जब्त अार्म्स को नष्ट करने के मामले में सुनवाई हुई. इस दाैरान राज्य सरकार की अोर से हथियारों को नष्ट करने से संबंधित ब्लू प्रिंट अदालत में नहीं साैंपा जा सका. सुनवाई के दाैरान महाधिवक्ता अजीत […]

विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में सोमवार को राज्य के सभी थानों द्वारा जब्त अार्म्स को नष्ट करने के मामले में सुनवाई हुई. इस दाैरान राज्य सरकार की अोर से हथियारों को नष्ट करने से संबंधित ब्लू प्रिंट अदालत में नहीं साैंपा जा सका. सुनवाई के दाैरान महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अॉर्म्स नियमावली-2016 के तहत प्रस्तावित अॉर्म्स ब्यूरो का ब्लू प्रिंट अदालत में प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया. गृह सचिव व डीजीपी की अोर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत में उपस्थित रहने से छूट देने का आग्रह किया गया. साथ ही महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वत किया कि अगली सुनवाई के दाैरान गृह सचिव व डीजीपी उपस्थित रहेंगे. अदालत ने आग्रह स्वीकार कर लिया. अब मामले की सुनवाई तीन दिसंबर को होगी़
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मो इश्तियाक अहमद ने क्रिमिनल अपीलयाचिका दायर की है. उसे अार्म्स एक्ट के तहत दोषी पाने के बाद निचली अदालत ने पांच साल की सजा सुनायी थी. प्रार्थी ने सजा को चुनाैती दी है. इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत को ऐसा प्रतीत हुआ था कि पुलिस जब्त हथियारों को नष्ट नहीं करती है. अार्म्स रूल्स-2016 का अनुपालन नहीं हो रहा है. जब्त हथियार का दुरुपयोग होता रहता है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola