- झारखंड हाइकोर्ट ने चारा घाेटाले में आरोपी बनाने का आदेश निरस्त किया
- िबहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा को भी मिली राहत
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अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को हाइकोर्ट से राहत
रांची : राज्य के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने संबंधी सीबीआइ अदालत के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद याचिका स्वीकार कर […]
रांची : राज्य के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने संबंधी सीबीआइ अदालत के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा चारा घोटाला मामले में प्रार्थी को आरोपी बनाने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया.
अदालत ने कहा कि बिना अभियोजन स्वीकृति लिये सीबीआइ अदालत द्वारा आरोपी बनाना विधिसम्मत नहीं है. पर्याप्त साक्ष्य का भी अभाव है. इसके आधार पर सीआरपीसी की धारा-319 के तहत प्रार्थी को आरोपी बनाया जाना सही निर्णय नहीं था. प्रार्थी सुखदेव सिंह ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी. उन्होंने सीबीआइ अदालत द्वारा चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामला आरसी-64ए/96 में आरोपी बनाने संबंधी आदेश को चुनाैती दी थी.
अदालत ने सीआरपीसी की धारा-319 के तहत सुखदेव सिंह को आरोपी बनाते हुए अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था. वहीं दूसरी ओर इसी मामले में िबहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा को भी राहत मिली है. उन्हें भी आरोपी बनाने का आदेश हाइकोर्ट ने िनरस्त कर िदया.
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