रांची : स्लॉटर हाउस से पशुओं को कटवा कर मांस बेचने के मामले में प्रार्थी को दिया गया समय

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Oct 2018 9:25 AM

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मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को कांके स्थित स्लॉटर हाउस से पशुअों को कटवा कर अपनी दुकान में मीट बेचने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने रांची नगर निगम के जवाब […]

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मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को कांके स्थित स्लॉटर हाउस से पशुअों को कटवा कर अपनी दुकान में मीट बेचने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने रांची नगर निगम के जवाब पर अपना प्रति उत्तर दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की.
इस बीच पिछली सुनवाई के दौरान दी गयी अंतरिम राहत (स्टे) बरकरार रहेगी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड कुरैशी पंचायत की ओर से याचिका दायर कर रांची नगर निगम के आदेश को चुनाैती दी गयी है.
कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दाैरान रांची नगर निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया है कि 18 अक्तूबर से कोई भी मांस विक्रेता अपनी दुकान में पशु का वध नहीं करेगा. वह अपने पशु को स्लॉटर हाउस में कटवायेगा और मांस लाकर अपनी दुकान में बेच सकेगा.
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