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रांची : स्लॉटर हाउस में ही जांच के बाद पशु कटवा कर बेचा जा सकता है मांस
रांची नगर निगम ने हाइकोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से दिया जवाब रांची : रांची नगर निगम के आदेश के विरोध में झारखंड कुरैश पंचायत ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर 25 अक्तूबर को सुनवाई होनी है. पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने […]
रांची नगर निगम ने हाइकोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से दिया जवाब
रांची : रांची नगर निगम के आदेश के विरोध में झारखंड कुरैश पंचायत ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर 25 अक्तूबर को सुनवाई होनी है. पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा था. इसके आलोक में रांची नगर निगम ने शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दिया है.
रांची नगर निगम ने अपने जवाब में झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट-2011 की धारा-310 की उपधारा तीन का उल्लेख किया है. इसमें कहा गया है कि किसी भी नगर निगम या नगर निकाय क्षेत्र में स्लॉटर हाउस के बन जाने के बाद पशुअों का वध अन्यंत्र नहीं किया जा सकता है. स्लॉटर हाउस में ही साइंटिफिक तरीके से पशुअों का वध किया जा सकता है.
पशु चिकित्सक वध के पूर्व लाये गये पशु की जांच करते हैं कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है. इसके बाद वध किया जाता है, जिसमें पशु पर क्रूरता नहीं होती है. वध के बाद मांस में बैकटिरिया का अटैक होता है, जिससे बचाने के लिए दो घंटे तक मांस को डीप फ्रीजर में रखा जाता है. उसके बाद उसे मालिक को साैंप दिया जाता है. मालिक मांस को लेकर अपने दुकान पर बेच सकता है. उसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है.
यह है मामला : रांची नगर निगम ने शहर के मांस विक्रेताओं केलिए नया नियम बनाया है. इसके तहत मांस विक्रेता अपने पशु को लेकर स्लॉटर जायेंगे और वहां कटवाने के बाद उसका मांस अपनी दुकान पर बेच पायेंगे.
यह आदेश 18 अक्तूबर से प्रभावी बनाया गया था. लेकिन, इससे पहले ही झारखंड कुरैश पंचायत ने झारखंड हाइकोर्ट ने याचिका दायर कर इस आदेश को निरस्त करने की मांग कर दी. 12 अक्तूबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगाते हुए उससे इस संबंध में जवाब मांगा था.
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