रांची : विवि शिक्षकों की प्रोन्नति मार्गदर्शिका पर महाधिवक्ता ने प्रदान की स्वीकृति

Updated at : 11 Oct 2018 9:19 AM (IST)
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रांची : विवि शिक्षकों की प्रोन्नति मार्गदर्शिका पर महाधिवक्ता ने प्रदान की स्वीकृति

अब कैबिनेट से स्वीकृति के बाद विवि को भेजा जायेगा, विवि जेपीएससी को भेजेगा रांची : राज्य के लगभग 300 विवि शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित मार्गदर्शिका प्रस्ताव पर महाधिवक्ता ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. अब उच्च शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक से स्वीकृति दिलाने की प्रक्रिया शुरू […]

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अब कैबिनेट से स्वीकृति के बाद विवि को भेजा जायेगा, विवि जेपीएससी को भेजेगा
रांची : राज्य के लगभग 300 विवि शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित मार्गदर्शिका प्रस्ताव पर महाधिवक्ता ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
अब उच्च शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक से स्वीकृति दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसे उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा संबंधित विवि को भेजा जायेगा. विवि इसे झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजेगा, ताकि आयोग उक्त नियमावली (मार्गदर्शिका) के आधार पर वर्षों से लंबित प्रोन्नति की प्रक्रिया पुन: शुरू कर सके.
उल्लेखनीय है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने दुखुराम कोइरी के मामले में एक मई 2017 को सुनवाई करते हुए चार माह में विस्तृत मार्गदर्शिका बनाने का निर्देश दिया था.
लेकिन, एक साल पांच माह बाद भी राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में विस्तृत मार्गदर्शिका बना कर विवि को नहीं भेज सकी. न्यायालय के निर्देश पर मार्गदर्शिका बनाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी. कमेटी में मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉ एएन अोझा सहित सभी विवि के रजिस्ट्रार व निदेशालय के अधिकारी शामिल थे. कमेटी की तीन बैठकें हुईं.
इसके बाद इस पर महाधिवक्ता से राय लेने के लिए भेजा गया. जेपीएससी ने न्यायालय के आदेश को देखते हुए लगभग 300 विवि शिक्षकों की प्रोन्नति की फाइल संबंधित विवि को फरवरी 2018 में ही लौटा दी थी. आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति देनी है .
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