रांची : धर्मगुरु बंधन तिग्गा सहित पांच लोग रिहा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Oct 2018 9:19 AM
विज्ञापन
रांची : न्यायिक दंडाधिकारी कविता अंजलि टोप्पो की अदालत ने धर्मगुरु बंधन तिग्गा तथा राजेश उर्फ रंथू उरांव, अनिल उरांव, विनोद उरांव, सुखदेव उरांव को साक्ष्य के अभाव मेें बरी कर दिया. इन लोगाें पर वर्ष 2012 में जमीन विवाद को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाकर मांडर थाना में केस किया गया था़ वर्ष 2012 में […]
विज्ञापन
रांची : न्यायिक दंडाधिकारी कविता अंजलि टोप्पो की अदालत ने धर्मगुरु बंधन तिग्गा तथा राजेश उर्फ रंथू उरांव, अनिल उरांव, विनोद उरांव, सुखदेव उरांव को साक्ष्य के अभाव मेें बरी कर दिया.
इन लोगाें पर वर्ष 2012 में जमीन विवाद को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाकर मांडर थाना में केस किया गया था़ वर्ष 2012 में धर्मगुरु बंधन तिग्गा साहित चार सरना धर्म प्रचारकों राजेश उर्फ रंथू उरांव, अनिल उरांव, विनोद उरांव, सुखदेव उरांव पर मुड़मा पड़हा जतरा की भूमि को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाकर मांडर थाना में केस कर दिया गया था.
प्राथमिकी कांड संख्या 120/2012 के तहत दर्ज की गयी थी. पिछले पांच वर्ष से इस मामले की नियमित सुनवाई के बाद मंगलवार नौ अक्तूबर 2018 को सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. इधर, धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि यह न्याय की जीत है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










