रांची : नक्सली राममोहन सिंह मुंडा को दो साल सजा

Updated at : 28 Sep 2018 9:16 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : नक्सली राममोहन सिंह मुंडा को दो साल सजा

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने सिल्ली थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में दोषी पाते हुए नक्सली राममोहन सिंह मुंडा को दो साल जेल की सजा सुनायी है. उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में सिल्ली थाना में 12 अक्तूबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी […]

विज्ञापन
रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने सिल्ली थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में दोषी पाते हुए नक्सली राममोहन सिंह मुंडा को दो साल जेल की सजा सुनायी है. उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में सिल्ली थाना में 12 अक्तूबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिल्ली के जयंती बेड़ा, जुमका क्षेत्र में मुखलाल महतो अपने साथियों के साथ कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची. दोनों अोर से फायरिंग हुई. इस दौरान पुलिस ने कई हथियार बरामद किये थे. इस मामले में राम मोहन सिंह मुंडा भी आरोपी था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola