रांची : संजय सिन्हा को छह सप्ताह के लिए औपबंधिक जमानत

Updated at : 28 Sep 2018 9:14 AM (IST)
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रांची : संजय सिन्हा को छह सप्ताह के लिए औपबंधिक जमानत

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को सजायाफ्ता की अोर से दायर अपील याचिका के तहत जमानत के आग्रह पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान संबंधित पक्षों को सुनने के बाद इलाज के लिए छह सप्ताह की आैपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की. रिम्स […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को सजायाफ्ता की अोर से दायर अपील याचिका के तहत जमानत के आग्रह पर सुनवाई हुई.
जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान संबंधित पक्षों को सुनने के बाद इलाज के लिए छह सप्ताह की आैपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की. रिम्स की मेडिकल बोर्ड ने प्रार्थी संजय सिन्हा की जांच करने के बाद उन्हें मैक्स हॉस्पिटल नयी दिल्ली में इलाज कराने का सुझाव दिया था. मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि वह एक किडनी पर चल रहे हैं. उनके किडनी कैंसर से ग्रसित होने की संभावना है.
इनका मैक्स हॉस्पिटल नयी दिल्ली में इलाज कराना बेहतर होगा. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने खंडपीठ को बताया कि वर्ष 1992 व 1993 में संजय सिन्हा के बैंक खाते के संचालन पर आयकर विभाग ने रोक लगायी थी. उस दाैरान खाते का किसी प्रकार संचालन नहीं किया गया था. उनकी एक किडनी वर्ष 2016 में मैक्स हॉस्पिटल नयी दिल्ली में इलाज के दाैरान निकाल दिया गया था. वे एक ही किडनी पर जीवित हैं. पिछले एक सप्ताह से गंभीर रूप से बीमार हैं.
रिम्स की मेडिकल बोर्ड ने बेहतर इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल की अनुशंसा की है. सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने भी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की पुष्टि की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय सिन्हा ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. उन्होंने निचली अदालत के सजा संबंधी आदेश को चुनाैती दी है. निचली अदालत ने जनवरी 2018 में उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनायी है.
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