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राष्ट्रीय खेल घोटाला : एसीबी की कार्रवाई से हाइकोर्ट नाराज, कहा, सात साल से चल रही जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हुई

एसीबी के एडीजीपी को उपस्थित होने का निर्देश रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बुधवार को 28 करोड़ रुपये से अधिक के 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के जवाब पर […]

एसीबी के एडीजीपी को उपस्थित होने का निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बुधवार को 28 करोड़ रुपये से अधिक के 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के जवाब पर कड़ी नाराजगी जतायी. अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सात वर्षों से चल रही है. अब तक जांच क्यों पूरी नहीं हुई. टेंडर कमेटी में कितने सदस्य थे.
जब टेंडर कमेटी ने गड़बड़ी की है, तो सभी सदस्यों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी. कुछ सदस्यों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गयी. अदालत क्यों नहीं इस मामले में एसीबी को अक्षम समझे. अदालत ने नाराजगी जताते हुए एसीबी के एडीजीपी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन अक्तूबर की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि एसीबी की कार्रवाई उचित नहीं है. यदि कोई गड़बड़ी हुई थी, तो पूरी टेंडर कमेटी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गयी.
वहीं एसीबी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने शपथ पत्र दायर किया. उन्होंने अदालत को बताया कि टेंडर कमेटी के तीन सदस्यों पर कार्रवाई की गयी. शेष अन्य सदस्यों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया. इसमें कुछ ने नोटिस नहीं लिया.
कुछ ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा. मामले की जांच अभी जारी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक ने जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया है. 28 करोड़ से अधिक के घोटाले के इस मामले में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है.

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