रांची : मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में कर सकेंगे अपील
Updated at : 20 Sep 2018 9:08 AM (IST)
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रांची : क्रिमिनल अपील मामलों को लेकर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट की पूर्ण पीठ में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाया. जस्टिस एचसी मिश्र, जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति व जस्टिस एके चाैधरी की खंडपीठ में सुनवाई हुई. पूर्ण पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह व्यवस्था […]
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रांची : क्रिमिनल अपील मामलों को लेकर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट की पूर्ण पीठ में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाया.
जस्टिस एचसी मिश्र, जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति व जस्टिस एके चाैधरी की खंडपीठ में सुनवाई हुई. पूर्ण पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह व्यवस्था दी कि यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट अोरिजनल ट्रायल कोर्ट है, तो उसके फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की जा सकेगी. वहां पर आदेश बरकरार रहने या निरस्त होने की स्थिति में पीड़ित पक्ष धारा-372 के (प्रोवाइजो के तहत) तहत हाइकोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता है. पीड़ित को धारा-372 का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं यदि अोरिजल ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट है, तो उसके फैसले के खिलाफ पीड़ित हाइकोर्ट में अपील दायर कर सकता है, लेकिन उसे हाइकोर्ट रूल्स के तहत अनुमति लेनी होगी.
पूर्ण पीठ ने तय किया कि किस तरह के क्रिमिनल अपील पर कहां सुनवाई होगी. निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा-372 के तहत हाइकोर्ट में अपील दायर हो सकती है या नहीं, इस पर अपना फैसला सुनाया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी टुकलाल यादव व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी थी.
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