रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल को तोड़ने के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल को त्रुटि सुधार करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल ने याचिका दायर की है. प्रार्थी ने रांची नगर निगम के आदेश को चुनाैती दी है. रांची नगर निगम ने बिना नक्शा पास कराये हॉस्पिटल का निर्माण कराने पर उक्त भवन को तोड़ने का आदेश दिया है.
