मोमेंटम झारखंड: एसीबी में केस दर्ज कराने की छूट
Updated at : 15 Sep 2018 12:37 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट-2017 (जीआइएस) के नाम हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च की सीबीआइ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका निष्पादित कर दिया. […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट-2017 (जीआइएस) के नाम हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च की सीबीआइ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने प्रार्थी को छूट दी कि वह सभी दस्तावेजों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में प्राथमिकी दर्ज कराये.
प्रार्थी ने खंडपीठ को बताया : इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ को बताया कि जीआइएस के नाम पर राज्य सरकार ने खूब पैसा उड़ाया.
100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये. सम्मिट के दाैरान जो एमअोयू किये गये, वह धरातल पर नहीं उतर पाये. विदेशों में और घरेलू रोड शो किये गये. जीआइएस में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा आदि देशों में रोड शो के नाम पर 16.50 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जबकि देश के अंदर रोड शो में 4.50 करोड़ रुपये खर्च किये गये.
खाने-पीने के नाम पर 7.50 करोड़ रुपये खर्च किये गये. जीआइएस के दाैरान किये गये एमअोयू से 1,59,252 करोड़ रुपये के निवेश की बात कही गयी, लेकिन वह अभी साकार नहीं हो पाया है.
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