रांची : मैनेजरों के पेंशन संबंधी आवेदन पर पुनर्विचार करे सरकार : कोर्ट
Updated at : 12 Sep 2018 12:43 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को सहकारिता सोसाइटी में पूर्व में नियुक्त पेड मैनेजरों के पेंशन लाभ देने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि राज्य […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को सहकारिता सोसाइटी में पूर्व में नियुक्त पेड मैनेजरों के पेंशन लाभ देने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दिया.
खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिवादियों के आवेदन पर पुनर्विचार करे. इससे पूर्व सरकार की अोर से कहा गया कि पेंशन नियमावली के अनुसार कोई भी व्यक्ति कम से कम 10 साल की सेवा करने पर ही पेंशन का हकदार हो सकता है. इनकी सेवा 10 वर्षों की नहीं हुई है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी थी. एकल पीठ ने वर्ष 2016 में सरकार को आदेश दिया था कि बिहार की तरह प्रार्थियों की पूर्व की सेवा की गणना करते हुए पेंशन लाभ प्रदान करे.
एकीकृत बिहार में वर्ष 1977-79 में सहकारिता सोसाइटी में पेड मैनेजरों की नियुक्ति हुई थी. झारखंड बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इनकी पुनर्नियुक्ति की गयी. पुनर्नियुक्ति के बाद इनकी पूर्व की सेवा की गणना नहीं की गयी. वहीं बिहार सरकार पॉलिसी बना कर इन्हें पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है.
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