रांची : हाइकोर्ट के आदेश पर भी नहीं खुला दुकान का सील

Updated at : 29 Aug 2018 8:44 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के आदेश पर भी नहीं खुला दुकान का सील

रांची : अवैध निर्माण की शिकायत पर रांची नगर निगम ने 22 फरवरी को अपर बाजार स्थित मित्रा कॉम्प्लेक्स की 11 दुकानों को सील कर दिया था. साथ ही भवन मालिक प्रणव कुमार मित्रा पर आठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. भवन मालिक ने झारखंड हाइकोर्ट में निगम की इस कार्रवाई को चुनौती […]

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रांची : अवैध निर्माण की शिकायत पर रांची नगर निगम ने 22 फरवरी को अपर बाजार स्थित मित्रा कॉम्प्लेक्स की 11 दुकानों को सील कर दिया था. साथ ही भवन मालिक प्रणव कुमार मित्रा पर आठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. भवन मालिक ने झारखंड हाइकोर्ट में निगम की इस कार्रवाई को चुनौती दी. इस पर हाइकोर्ट ने 18 जुलाई को आदेश पारित किया कि निगम प्रार्थी की दुकान से सील हटा दे. लेकिन, एक माह से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद नगर निगम ने मित्रा कॉम्प्लेक्स का सील नहीं खोला है.
इधर, रांची नगर निगम के इस रुख के विरोध में आवेदक ने तीन अगस्त को नगर आयुक्त सहित नगर विकास सचिव व नगर विकास मंत्री को पत्र लिखा. पत्र में प्रार्थी ने लिखा कि 18 जुलाई को ही उनकी दुकान से सील हटाने का आदेश हाइकोर्ट ने दिया है. लेकिन, अब तक निगम ने इसे खोला नहीं है. इसलिए दुकान से जल्द से जल्द सील हटाया जाये. ताकि हम अपना रोजगार चला सकें.
प्रार्थी के रिमाइंडर पत्र देने के बावजूद अब तक इस दुकान से सील नहीं हटायी गयी है. प्रार्थी ने यह भी कहा कि अगर नगर निगम कोर्ट के आदेश के बाद भी दुकान से सील नहीं हटाता है, तो हमें मजबूरन दोबारा हाइकोर्ट की शरण में जाना होगा.
अपील पर जाने का लिया गया है निर्णय
निगम के अधिकारी ने कहा कि झारखंड हाइकोर्ट के इस आदेश का निगम द्वारा अवलोकन किया गया है. कोर्ट के इस निर्णय से निगम संतुष्ट नहीं है. इसलिए हम दोबारा इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती देंगे. इसलिए दुकान का सील नहीं खोला गया है.
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