रांची : कोर्ट के आदेश का पालन गंभीरता से करें अधिकारी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 Aug 2018 9:05 AM (IST)
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बायो मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन मामले में अधिकारियों की कार्यशैली पर हाइकोर्ट नाराज रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो के अस्पतालों से निकलनेवाले बायो मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई […]
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बायो मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन मामले में अधिकारियों की कार्यशैली पर हाइकोर्ट नाराज
रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो के अस्पतालों से निकलनेवाले बायो मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने कहा कि अधिकारी कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. यह गंभीर मामला है. पूर्व के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया. लोहरदगा को छोड़ कर अन्य शहरों में कॉमन बायो मेडिकल बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी क्यों शुरू नहीं हो पायी है.
इसमें विलंब क्यों हो रहा है. बायो मेडिकल कचरे के निष्पादन के मामले में राज्य सरकार व झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही खंडपीठ ने स्टेट इंवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अॉथोरिटी व मेडिकेयर इंवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. दो अक्तूबर के पूर्व जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
मामले की अगली सुनवाई नाै अक्तूबर को होगी. इससे पूर्व खंडपीठ को बताया गया कि लोहरदगा में कॉमन बायो मेडिकल बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्लांट शुरू हो गया है. जमशेदपुर में इस वर्ष के दिसंबर माह में तथा सिंदरी में जून 2019 में कॉमन बायो मेडिकल बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्लांट शुरू हो जायेगा. इंवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में समय लग रहा है. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड ह्यूमन राइटस कांफ्रेंस की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.
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