रांची : निजी क्षेत्र के सभी बाल गृहों की जांच का आदेश

Updated at : 21 Aug 2018 9:08 AM (IST)
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रांची : निजी क्षेत्र के सभी बाल गृहों की जांच का आदेश

केंद्र के निर्देश पर राज्य तैयार करेगा रिपोर्ट सभी उपायुक्तों को दिये गये निर्देश रांची : समाज कल्याण विभाग से संबद्ध झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था ने सभी जिलों के उपायुक्तों से बाल गृह संबंधी जांच रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के निर्देश के आलोक में अपर सचिव सह संस्था के […]

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केंद्र के निर्देश पर राज्य तैयार करेगा रिपोर्ट
सभी उपायुक्तों को दिये गये निर्देश
रांची : समाज कल्याण विभाग से संबद्ध झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था ने सभी जिलों के उपायुक्तों से बाल गृह संबंधी जांच रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के निर्देश के आलोक में अपर सचिव सह संस्था के परियोजना निदेशक राजेश सिंह ने उपायुक्तों को पत्र लिख कर उनके जिले में निजी क्षेत्र में संचालित सभी बाल देखभाल संस्थान (चाइल्ड केयर यूनिट्स या सीसीआइ) की जांच कर इसकी रिपोर्ट 31 अगस्त तक एफएफपी बिल्डिंग, एचइसी स्थित संस्था को प्रेषित करने को कहा है. इससे पहले केंद्र ने राज्य को भेजे पत्र में मुजफ्फरपुर, बिहार तथा देवरिया, उत्तर प्रदेश की घटनाअों के मद्देनजर ऐसी जांच को आवश्यक बताते हुए सभी निजी (सरकारी सहायता पाने वाले भी) बाल गृहों की जांच कर इसकी रिपोर्ट 15 सितंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है. यह जांच जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (किशोर न्याय अधिनियम) की धारा 54 के आलोक में की जानी है, जो उपायुक्तों के सुपरविजन में होगी.
निर्देश वाले अपने पत्र के साथ केंद्र सरकार ने संबंधित धारा में उल्लेखित जांच के लिए प्रपत्र-46 का फॉरमेट भी उपलब्ध कराया है. इसके आधार पर होनेवाली जांच बगैर किसी भेदभाव के एकरूपता के साथ होगी.
केंद्र सरकार ने यह भी हिदायत दी है कि यदि किसी बाल गृह में बच्चों के रखरखाव तथा पुनर्वास संबंधी किसी अनियमितता का पता चलता है, तो बच्चे को तुरंत वहां से हटा कर उसे पूरी सुविधा कहीं अन्यत्र दी जाये तथा संबंधित बाल गृह संचालक पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो.
गौरतलब है कि झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था ने 26 जुलाई 2017 को ही झारखंड किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन कर लिया है.
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