रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घाेटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद आैपबंधिक जमानत की अवधि पांच दिन बढ़ा दी. लालू प्रसाद को 20 अगस्त तक आैपबंधिक जमानत प्रदान की. उनकी जमानत अवधि 15 अगस्त को समाप्त हो रही थी. साथ ही सीबीआइ को निर्देश दिया कि लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट को वेरीफाई कर अदालत को बताया जाये. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने आैपबंधिक जमानत का विरोध किया. उनका कहा था कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिसमें प्रार्थी को जमानत की जरूरत है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर की है. कहा गया है कि लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है. 24 जून को लालू प्रसाद का ऑपरेशन हुआ था. रिकवर होने में समय लगेगा. वे हृदय, किडनी, ब्लड शूगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन सहित 15 गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. वैसी स्थिति में तीन माह तक आैपबंधिक जमानत बढ़ाने की जरूरत है.
पूर्व में हाइकोर्ट ने 11 मई को चारा घोटाले के आरसी- 38ए/96, आरसी-64ए/96 व आरसी-68ए/96 मामले में लालू प्रसाद को छह सप्ताह की सशर्त आैपबंधिक जमानत प्रदान की थी. इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की अदालत ने तीन जुलाई तक आैपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ायी थी. इसके बाद लालू प्रसाद की आैपबंधिक जमानत पुन: छह सप्ताह के लिए बढ़ायी गयी थी.
सीबीआइ को लालू की मेडिकल रिपोर्ट वेरीफाई करने का निर्देश