रांची : फर्जी सरेंडर मामले में लोअर बाजार थाना में दर्ज हुआ था मामला, तब पुलिस की संलिप्तता पर नहीं हुई थी जांच
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को ओरमांझी में हेल्थ सेंटर के निर्माण राशि के बकाया भुगतान काे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की अोर से जवाब दायर नहीं करने पर नाराजगी जतायी. अदालत ने संबंधित विभाग के सचिव को अगली […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को ओरमांझी में हेल्थ सेंटर के निर्माण राशि के बकाया भुगतान काे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की अोर से जवाब दायर नहीं करने पर नाराजगी जतायी.
अदालत ने संबंधित विभाग के सचिव को अगली सुनवाई के दाैरान दिन के 10.30 बजे सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तिथि निर्धारित की. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने बकाया भुगतान के मामले पर राज्य सरकार को स्पष्ट जवाब दायर करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की अोर से कोई जवाब दायर नहीं किया गया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील कुमार ने याचिका दायर की है. उन्होंने वर्ष 2016 में ओरमांझी में एक हेल्थ सेंटर का निर्माण किया था. कार्यपालक अभियंता ने निर्माण से संबंधित प्रमाण पत्र भी दे दिया था. इसके बावजूद भी विभाग से राशि का भुगतान नहीं हो पाया.
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