11.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

झारखंड हाइकोर्ट ने कहा, …तो रोक देंगे समाज कल्याण विभाग के सचिव का वेतन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिये हैं कि वह अविलंब रिमांड होम एवं बाल आश्रय गृहों में सभी तरह के रिक्त पदों पर नियुक्तियां सुनिश्चित करें.ऐसा नहीं करने पर न्यायालय समाज कल्याण विभाग के सचिव का वेतन भुगतान रोक सकता है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिये हैं कि वह अविलंब रिमांड होम एवं बाल आश्रय गृहों में सभी तरह के रिक्त पदों पर नियुक्तियां सुनिश्चित करें.ऐसा नहीं करने पर न्यायालय समाज कल्याण विभाग के सचिव का वेतन भुगतान रोक सकता है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता की पीठ ने इस आशय का निर्देश राज्य सरकार को देते हुए न्यायालय के समक्ष हलफनामा दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई अगले माह फिर होगी.

इसे भी पढ़ें : मांडर डायन-बिहासी मामला : 5 महिलाओं की हत्या के आरोप में 11 को उम्रकैद

हाइकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया था. इस मामले में दूसरा याचिकाकर्ता ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ है, जिसकी ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने कहा कि राज्य में रिमांड गृहों की स्थिति ठीक नहीं है और बच्चे वहां बहुत बुरी स्थिति में रहने को मजबूर हैं.

इसे भी पढ़ें :Mid-Day Meal : झारखंड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

बाल संरक्षण गृहों एवं बाल आश्रय गृहों में विरले ही कोई चिकित्सक जाता है. कोर्ट ने सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करकोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिये. रांची में मदर टेरेसा की संस्था निर्मल हृदय बाल आश्रय गृह से बच्चों को बेचने की जानकारी जून में सामने आयी थी. इसके बाद से सरकार पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel