रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को हरमू रोड स्थित पेंटागन मॉल को सील किये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को नगर निगम ट्रिब्यूनल में आवेदन देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं होने तक नगर निगम की ओर से कोई उत्पीड़क कार्रवाई नहीं की जायेगी. उल्लेखनीय है कि याचिका दायर कर पेंटागन मॉल को सील कर व 15 दिनों के अंदर भवन को तोड़ने संबंधी आदेश को चुनाैती दी गयी थी. नगर आयुक्त की अदालत उक्त मॉल को सील करने का आदेश दिया था. साथ ही 15 दिनों के अंदर तोड़ने का भी निर्देश दिया था. पेंटागन के अॉनर पर आरोप लगाया गया है कि नगर निगम से बिना नक्शा पास कराये ही उक्त भवन का निर्माण किया गया है.
रांची : पेंटागन बिल्डिंग के मामले में प्रार्थी को नगर निगम ट्रिब्यूनल में आवेदन देने का निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को हरमू रोड स्थित पेंटागन मॉल को सील किये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को नगर निगम ट्रिब्यूनल में आवेदन देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं […]
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