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रांची : इस्लाम नगर के विस्थापितों को मुफ्त में दिये जायेंगे आवास, लाभुकों को अपने हिस्से के 50 हजार रुपये नहीं देने पड़ेंगे

रांची : कैबिनेट ने इस्लाम नगर के विस्थापितों को मकान देने के मामले में फंडिंग पैटर्न में बदलाव पर सहमति दी. इससे अब लाभुकों को अपने हिस्से के 50 हजार रुपये नहीं देने पड़ेंगे. पहले बीएसयूपी योजना के तहत इस्लाम नगर में बनाये जाने वाले 484 आवासों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलावा […]

रांची : कैबिनेट ने इस्लाम नगर के विस्थापितों को मकान देने के मामले में फंडिंग पैटर्न में बदलाव पर सहमति दी. इससे अब लाभुकों को अपने हिस्से के 50 हजार रुपये नहीं देने पड़ेंगे.
पहले बीएसयूपी योजना के तहत इस्लाम नगर में बनाये जाने वाले 484 आवासों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलावा लाभुकों काे भी अपना अंशदान देना था. अब 33.04 करोड़ की लागत की इस योजना में सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार का हिस्सा होगा. लाभुकों का हिस्सा राज्य सरकार देगी.
कैबिनेट ने पुलिस अवर निरीक्षक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली में आंशिक रूप से संशोधन की स्वीकृति दी. इसके तहत अब कांस्टेबल से अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के सिपाहियों को 40 प्रतिशत, पिछड़ी जाति को 36.5 प्रतिशत, अति पिछड़ी जाति को 34 प्रतिशत और एसटी, एससी को 32 प्रतिशत अंक लाने पर सफल घोषित किया जायेगा.
शारीरिक जांच परीक्षा में किये गये संशोधन के तहत अब पुरुषों काे 60 मिनट में 10 किमी के बदले आठ किमी की दौड़ पूरी करनी होगी. महिलाओं को 40 मिनट में पांच किमी के बदले चार किमी दौड़ पूरी करनी होगी. जिन सिपाहियों को विज्ञापन की तिथि से पांच साल के अंदर कोई वृहद दंड मिला हो, वह इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे.
मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को मिलेगा अनुदान : कैबिनेट ने मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को एक-एक लाख रुपये अनुदान देने का फैसला किया. अनुदान की राशि केवल झारखंड निवासी तीर्थयात्रियों को ही मिलेगी.
निजी तौर पर यात्रा करने वालों को भी यह राशि दी जायेगी. किसी भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ उसके जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलेगा. एक परिवार के दो सदस्य ही योजना का लाभ ले सकेंगे.
इसके अलावे कैबिनेट ने पेंशन नियमावली में संशोधन करते हुए विभागीय कार्यवाही लंबित रहने या मुकदमों के लंबित रहने की स्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं देने का फैसला किया. ऐसे कर्मचारियों को औपबंधिक पेंशन मिलेगी. वह अपने पेंशन को एकमुश्त नहीं ले सकेंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद के पुराने पीएल खाते को नये पीएल खाते में बदलने का फैसला़
सरायकेला के मोहनपुर अंचल में मेसर्स आरका
एडुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट को 12.17 करोड़ की लागत पर 14.53 एकड़ जमीन 30 वर्षों के लिए बंदोबस्त करने पर स्वीकृति़
अधिवक्ता कल्याण निधि नियमावली 2018 पर मंजूरी़
कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक प्रारूप पर सहमति़
डीवीसी के बकाये भुगतान के लिए बिजली वितरण निगम को 750 करोड़ रुपये अनुदान देने का फैसला़
राय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रारूप पर सहमति.
सातवें वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारियों को विकल्प चुनने का एक और मौका देने का निर्णय.
पलामू डेयरी के लिए मिल्क फेडरेशन के पीएल खाते में पड़े सात करोड़ रुपये को फेडरेशन के बचत खाते में रखने की अनुमति.
समेकित बाल विकास परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के नाम में बदलाव की स्वीकृति.
विधानसभा के माॅनसून सत्र में सीएजी की वित्त लेखा, विनियोग लेखा और रेवेन्यू रिपोर्ट पेश करने की मंजूरी.
मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक के प्रारूप पर सहमति.
पालिका अधिनियम 2011 में संशोधन विधेयक प्रारूप को स्वीकृति.

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