रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर का निलंबन वापस

Updated at : 05 Jul 2018 1:02 AM (IST)
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रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर का निलंबन वापस

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को राज्य के सेंट्रल जेलों की व्यवस्था में सुधार काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेलर चंद्रशेखर प्रसाद सुमन का निलंबन आदेश (आदेश का पैराग्राफ […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को राज्य के सेंट्रल जेलों की व्यवस्था में सुधार काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेलर चंद्रशेखर प्रसाद सुमन का निलंबन आदेश (आदेश का पैराग्राफ नंबर तीन व चार) वापस ले लिया.
साथ ही उनके खिलाफ अवमानना मामला भी ड्रॉप कर दिया. जेलर के माफीनामा व अंडरटेकिंग को देखते हुए खंडपीठ ने निलंबन व अवमानना की कार्रवाई वापस ले ली. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए. जेल मैनुअल का पालन किया जाये. कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से लें. यदि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती होती है, तो सख्त कार्रवाई की जायेगी.
जेलर के अंडरटेकिंग को देखते हुए खंडपीठ ने कहा कि 24 जून से चार जुलाई तक वे वेतन नहीं लेंगे. इस अवधि में उन्हें गुजारा भत्ता देय होगा. अधिवक्ताअों की समिति की रिपोर्ट के आलोक में सरकार को जवाब भी देना है.
मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी़ इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने पक्ष रखा. जेलर चंद्रशेखर प्रसाद सुमन ने माफीनामा व अंडरटेकिंग दी. अंडरटेकिंग में उन्होंने कहा कि निलंबन अवधि का वेतन नहीं लेंगे. पिछली सुनवाई (22 जून को) के दाैरान कोर्ट ने दिन के 1.45 बजे से तत्काल प्रभाव से जेलर श्री सुमन को निलंबित कर दिया था.
उनका निलंबन हाइकोर्ट द्वारा गठित अधिवक्ताअों की टीम के साथ किये गये व्यवहार को देखते हुए किया गया था. अधिवक्ताअों की समिति ने सात अप्रैल को बिरसा मुंडा जेल का निरीक्षण किया था. जेलर पर आरोप था कि उन्होंने निरीक्षण के दाैरान अपर डिवीजन सेल के एक कमरे की चाबी मांगने पर भी नहीं दी थी.
मालूम हो कि हाइकोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई के दाैरान जेलों में क्षमता से अधिक लोगों को रखे जाने को गंभीरता से लेते हुए अधिवक्ताअों की कमेटी गठित की थी. कमेटी में अतानू बनर्जी, ऋषि पल्लव, ऋचा संचिता व कुमार सुंदरम को शामिल किया गया था.
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