राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर लगायें तड़ित चालक : हाइकोर्ट
Updated at : 04 Jul 2018 5:15 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अग्निशमन संयंत्र नहीं होने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा कि राज्य में आये दिन ठनका गिरने के कारण जान-माल […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अग्निशमन संयंत्र नहीं होने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा कि राज्य में आये दिन ठनका गिरने के कारण जान-माल का नुकसान हो रहा है.
वज्रपात के कारण अब तक कई लोगों की माैत हो गयी. जान-माल का नुकसान नहीं हो, इसके लिए राज्य के अस्पतालों, बस स्टैंडों, रेलवे प्लेटफार्मों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निश्चित समयावधि में तड़ित चालक लगाने की जरूरत है.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थलों पर तड़ित चालक लगाने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर कर अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया. फिर मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि राज्य के रिम्स, पीएमसीएच धनबाद, एमजीएम जमशेदपुर में अग्निशमन संयंत्र नहीं लगाने को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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