रांची : मारपीट व छेड़छाड़ मामले में पति-पत्नी दोषी
Updated at : 03 Jul 2018 12:57 AM (IST)
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रांची : विवाहिता के साथ मारपीट, गाली-गलौज व छेड़छाड़ मामले में आरोपी पति देवमुनी मिश्रा व उसकी पत्नी किरण देवी को एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दोषी करार दिया है. अभियुक्तों को कोर्ट तीन जुलाई को सजा सुनायेगा़ मामले में एक अन्य आरोपी आलोक तिवारी फरार हैं. यह मामला कोतवाली सुखदेवनगर थाना कांड संख्या […]
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रांची : विवाहिता के साथ मारपीट, गाली-गलौज व छेड़छाड़ मामले में आरोपी पति देवमुनी मिश्रा व उसकी पत्नी किरण देवी को एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दोषी करार दिया है. अभियुक्तों को कोर्ट तीन जुलाई को सजा सुनायेगा़ मामले में एक अन्य आरोपी आलोक तिवारी फरार हैं.
यह मामला कोतवाली सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 803/13 दिनांक 10/9/13 से संबंधित है. मामले की सूचक बबीता देवी ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था. बबीता अौर आलोक तिवारी की शादी दो जून 2011 को हुई थी
शादी के समय बबीता के पिता ने आलोक को गहने, फर्नीचर, नगद पैसे सहित अन्य वस्तुएं दी थी. ससुराल पहुंचने के तीन दिन बाद से ही बबीता के खिलाफ मारपीट अौर उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी. तीन महीने के बाद आलोक बबीता को लेकर रातू रोड सुखदेवनगर स्थित ज्योति भवन में ले आया.
यह भवन देवमुनी मिश्रा का था. देवमुनी मिश्रा अौर आलोक तिवारी पार्टनरशिप में व्यवसाय भी करते थे. आरोप है कि देवमुनी मिश्रा अौर उसकी पत्नी किरण देवी के कहने पर आलोक बबीता के साथ मारपीट करता था. देवमुनी मिश्रा पर बबीता के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप है.
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