रांची : टाटा स्टील के आवेदन पर सरकार विधिसम्मत निर्णय ले
Updated at : 29 Jun 2018 8:56 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को टाटा स्टील के नोवामुंडी माइंस को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार को विधिसम्मत उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया. लिये गये निर्णय से […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को टाटा स्टील के नोवामुंडी माइंस को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार को विधिसम्मत उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया. लिये गये निर्णय से कोर्ट को भी अवगत कराने को कहा. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि इस तरह के मामले में राज्य सरकार ने एक कंपनी को रियायत दी थी. टाटा स्टील ने भी राज्य सरकार के पास आवेदन दिया है. उन्होंने खंडपीठ से आग्रह किया कि सरकार को टाटा स्टील के मामले में भी निर्णय लेने का निर्देश दिया जाये
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उल्लेखनीय है कि टाटा स्टील ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने उसके खिलाफ लगभग 3000 करोड़ की पेनाल्टी लगायी है. सरकार का कहना था कि बिना स्वीकृति के माइनिंग की गयी. उधर, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में हिंडाल्को की अोर से दायर विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की.
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