रांची़ : जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये, जवाब दें
Updated at : 27 Jun 2018 9:04 AM (IST)
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रांची़ : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि जेजे […]
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रांची़ : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि जेजे एक्ट को लागू करने की दिशा में क्या-क्या कदम उठाया गया है. शपथ पत्र के माध्यम से स्पेशिफिक रूप से जवाब दाखिल की जाये. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व मामले के एमीकस क्यूरी अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बिंदुअों पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है. इसमें प्रत्येक थाना में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति, विशेष जुवेनाइल पुलिस यूनिट का गठन, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड व चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बच्चों से संबंधित मामलों की रोजाना सुनवाई करने का निर्देश भी शामिल है.
उल्लेखनीय है कि संपूर्णा भैरवा ने वर्ष 2005 में देश में जेजे एक्ट को पूरी तरह से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में देश की सभी हाइकोर्ट को स्वत: संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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