.....अब आयकर विभाग बेनामी संपत्ति की सूचना देने वालों को देगा "एक करोड़'''', गुप्त रहेगी सूचना देनेवाले की पहचान
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 May 2018 7:27 AM (IST)
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रांची : आयकर विभाग बेनामी संपत्ति की सूचना देनेवाले को एक करोड़ रुपये तक का इनाम देगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इससे संबंधित नया नियम बनाया है. साथ ही गलत सूचना देनेवालों पर कानूनी कार्रवाई करनेे का प्रावधान भी किया गया है. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्ति रखनेवालों के खिलाफ कार्रवाई […]
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रांची : आयकर विभाग बेनामी संपत्ति की सूचना देनेवाले को एक करोड़ रुपये तक का इनाम देगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इससे संबंधित नया नियम बनाया है. साथ ही गलत सूचना देनेवालों पर कानूनी कार्रवाई करनेे का प्रावधान भी किया गया है.
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्ति रखनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से बेनामी प्रोपर्टी एक्ट 1988 में संशोधन किया था. सरकार ने संशोधित एक्ट को 2016 में लागू किया. इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी बेनामी संपत्ति के सिलसिले में सूचना जुटाने के लिए नया नियम बनाया. इसे बेनामी ट्रांजेक्शन इंफॉरमेशन रिवार्ड स्कीम 2018 के नाम से जाना जाता है. इसमें बेनामी संपत्ति की सही सही सूचना देनेवाले को एक करोड़ रुपये का इनाम देने का प्रावधान किया गया है.
कोई भी दे सकता है सूचना : बेनामी संपत्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है. लेकिन सूचना आयकर विभाग द्वारा तैयार किये गये निर्धारित फाॅर्म में ही देनी हाेगी. सूचना दाता को अपना पूरा पता, आधार नंबर आदि देना होगा.
इसी फाॅर्म में बेनामी संपत्ति का विस्तृत ब्योरा, उसके कागजी और असली मालिक का नाम बताना होगा. इसके अलावा सूचना देनेवाले को यह भी लिखना होगा कि उसके द्वारा दी गयी सूचना गलत होने पर विभाग उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सकेगा.
गुप्त रहेगी सूचना देनेवाले की पहचान
सूचना देने के लिए बनाये गये निर्धारित फाॅर्म को भरने के बाद सूचना देनेवाले के एक नंबर दिया जायेगा. इसके बाद सूचना देनेवाले व्यक्ति की पहचान इसी नंबर से की जायेगी.
सूचना देनेवाले व्यक्ति का नाम पता किसी भी कीमत पर सार्वजनिक नहीं किया जायेगा. आयकर विभाग के एक सक्षम अधिकारी ही सूचना देनेवाले को नाम और चेहरे से पहचान पायेंगे. निर्धारित फाॅर्म में सूचना देने के बाद विभाग की ओर से सूचना के सत्यापन के बाद कार्रवाई शुरू की जायेगी. कार्रवाई शुरू होने और संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने की कार्रवाई होते ही सूचना देनेवाले को इनाम की राशि का एक प्रतिशत दे दिया जायेगा.
यह राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. इनाम की पूरी राशि बेनामी संपत्ति को नीलाम करने के आदेश के बाद छह महीने के अंदर दे दिया जायेगा. अगर किसी ने सोशल मीडिया पर बेनामी संपत्ति का सही-सही ब्योरा पोस्ट किया हो और संबंधित बेनामी संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुई हो तो सोशल मीडिया पर सूचना पोस्ट करनेवाले को इनाम नहीं मिलेगा.
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