चारा घोटाला मामला : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र को राहत
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले के आरसी-68ए/96 मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी की आैपबंधिक जमानत की अवधि 22 जून तक बढ़ा दी. […]
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले के आरसी-68ए/96 मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी की आैपबंधिक जमानत की अवधि 22 जून तक बढ़ा दी. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की अोर से बताया गया कि डॉ मिश्र का इलाज गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है. उन्हें ब्लड कैंसर है. पिछले तीन-चार साल से कीमोथेरेपी दी जा रही है.
सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा, राजनंदन प्रसाद व नीरज कुमार उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि डॉ मिश्र ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआइ अदालत के सजा संबंधी फैसले को चुनाैती दी है. साथ ही जमानत का भी आग्रह किया है. चारा घोटाले के आरसी-68ए/96 में डाॅ मिश्र को सीबीआइ अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुनायी है.
डोरंडा कोषागार मामले में गवाही 14 को
रांची : चारा घोटाला से जुड़े आरसी 47ए/96 मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत में गवाहों के नहीं पहुंचने से गवाही टल गयी. अदालत ने गवाही के लिए अगली तिथि 14 मई निर्धारित की है. यह मामला डोरंडा कोषागार से लगभग 139 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










