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झारखंड : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खाली करना पड़ सकता है इन दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास

रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करना पड़ सकता है. राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देने की परंपरा है. आवास में पूरी सुविधा भी दी जाती है. वर्तमान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को छोड़ कोई राज्य में पद […]

रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करना पड़ सकता है. राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देने की परंपरा है. आवास में पूरी सुविधा भी दी जाती है.
वर्तमान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को छोड़ कोई राज्य में पद पर नहीं है. राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के बगल में आवास आवंटित है. जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन शुरू से ही मोरहाबादी स्थित आवासीय परिसर में रहते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दीनदयाल नगर में आवास आवंटित है.
भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा को सर्कुलर रोड स्थित पुराने सर्किट हाउस में आवास आवंटित है. पूर्व मुख्यमंत्रियों में हेमंत सोरेन वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं. उनको यह आवास नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित है. नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आदेश खाली करने का निर्देश दिया है.
बाबूलाल ने पहले भी खाली िकया था आवास
वर्ष 2008-09 में राष्ट्रपति शासन के समय भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देने के निर्णय का विरोध करते हुए रद्द करने की अनुशंसा की थी. इसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकारी आवंटित आवास खाली कर दिया था. वह अरगोड़ा स्थित पार्टी कार्यालय में चले गये थे.
बाद में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद श्री मरांडी को फिर से मोरहाबादी में आवास आवंटित कर दिया गया. तब से श्री मरांडी मोरहाबादी स्थित आवास में ही रह रहे हैं. इसी दौरान वर्ष 2011 में कैबिनेट की बैठक कर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन के मोरहाबादी आवास को आजीवन आवंटित कर दिया. उन्हें यह आवास झारखंड आंदोलनकारी के नाते आवंटित किया गया. उस समय शिबू सोरेन एनडीए सरकार में बनी स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे.
वर्ष 2016 में भी यूपी के मामले में आदेश आने पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आवास उनकी पत्नी गीता कोड़ा के नाम से आवंटित कर दिया गया. गीता कोड़ा विधायक हैं. वर्तमान में केवल पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी को ही पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से अावास आवंटित है. जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्हें आवास खाली करना पड़ सकता है.

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