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रांची : चारा घोटाला मामले की अगली सुनवाई चार मई को, लालू प्रसाद को फिलहाल नहीं मिली राहत

Updated at : 21 Apr 2018 8:56 AM (IST)
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रांची : चारा घोटाला मामले की अगली सुनवाई चार मई को, लालू प्रसाद को फिलहाल नहीं मिली राहत

आरसी-64ए/96 मामले में 23 फरवरी को हाइकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी रांची : चारा घोटाला के आरसी-64ए/96 मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को फिलहाल झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी है. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत […]

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आरसी-64ए/96 मामले में 23 फरवरी को हाइकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी

रांची : चारा घोटाला के आरसी-64ए/96 मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को फिलहाल झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी है. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद सीबीआइ को पक्ष रखने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता ने मेडिकल ग्राउंड पर आैपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया. उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी तबीयत खराब रहती है.

उन्हें कई गंभीर बीमारियां हैं. हार्ट का अॉपरेशन हुआ था. उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर भी है. उनकी उम्र 71 साल हो चुकी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है, लेकिन वह डिफेक्ट में है. स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने आैपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया. वहीं सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने कहा कि प्रार्थी जो बातें कह रहा है, उसका पिटीशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है. एम्स की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है. रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है.एम्स ने कहा है कि उन्हें बीमारियां है, जिसका इलाज किया जा रहा है. घरेलू वातावरण में रहने के लिए तीन माह के आैपबंधिक जमानत की मांग की जा रही है, जो उचित नहीं है.

एम्स देश का उत्कृष्ट मेडिकल संस्थान है. उससे बेहतर मेडिकल संस्थान देश में आैर कहां है. एम्स के इलाज पर शक करने का कोई आधार नहीं है. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने 23 फरवरी को लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सीबीआइ की विशेष अदालत ने चारा घोटाले (आरसी-64ए/96) के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है. देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी. लालू प्रसाद 23 दिसंबर से जेल में बंद हैं.

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