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झारखंड : नगर निकाय चुनाव की वजह से 16 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

Updated at : 12 Apr 2018 6:59 AM (IST)
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झारखंड : नगर निकाय चुनाव की वजह से 16 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

नगर निकाय चुनाव की वजह से सभी निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों में छुट्टी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम व अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वालों को भी मिलेगी छुट्टी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया था मतदान के दिन अवकाश घोषित करने का निर्देश रांची : 16 अप्रैल को राज्य सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया […]

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नगर निकाय चुनाव की वजह से सभी निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों में छुट्टी
कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम व अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वालों को भी मिलेगी छुट्टी
राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया था मतदान के दिन अवकाश घोषित करने का निर्देश
रांची : 16 अप्रैल को राज्य सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है. नगर निकाय चुनाव की वजह से सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों में छुट्टी दी जायेगी. साथ ही किसी भी कारोबार, व्यापार,औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर रहे व्यक्ति (जो मतदान के योग्य है) को मतदान के लिए अवकाश प्राप्त करना सुनिश्चित कराया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्मिक विभाग को मतदान के दिन अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद बुधवार को कार्मिक विभाग ने अवकाश से संंबंधित आदेश जारी कर दिया.
आयोग द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि मतदान के लिए कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान है. अवकाश की वजह से किसी व्यक्ति की मजदूरी या भुगतान में कमी नहीं की जायेगी. आयोग ने कहा है कि कोई दैनिक मजदूर या निकाय क्षेत्र के बाहर किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में काम करनेवाले मतदाता को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना सुनिश्चित किया जाये. अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता को जुर्माना लगाया जा सकता है.
रांची विवि में 16 को रहेगा अवकाश
रांची विवि अंतर्गत विवि मुख्यालय सहित नगर निगम क्षेत्र में पड़नेवाले कॉलेज व विभाग में 16 अप्रैल को अवकाश रहेगा. नगर निगम चुनाव के मद्देनजर विवि प्रशासन ने यह निर्णय लिया है. विवि में 14, 15 अौर 16 अप्रैल यानी तीन दिनों तक अवकाश रहेगा.
हाइकोर्ट में भी रहेगा 16 को अवकाश
झारखंड हाइकोर्ट में 16 अप्रैल को रांची नगर निगम चुनाव को लेकर अवकाश रहेगा. इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गयी है.
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