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झारखंड : परीक्षा केंद्रों के आसपास घूमते पाये जाने पर बिना वारंट होगी गिरफ्तारी
रांची : इंटरमीडिएट व मैट्रिक की परीक्षा आठ मार्च से शुरू हो रही है. परीक्षा कदाचार मुक्त हो, इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. रांची जिले में 139 केंद्रों पर परीक्षा होगी. इसके लिये 32 जोन बनाये गये हैं. 229 जोनल व स्टैटिक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. वहीं, नकल कराने […]
रांची : इंटरमीडिएट व मैट्रिक की परीक्षा आठ मार्च से शुरू हो रही है. परीक्षा कदाचार मुक्त हो, इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. रांची जिले में 139 केंद्रों पर परीक्षा होगी. इसके लिये 32 जोन बनाये गये हैं. 229 जोनल व स्टैटिक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. वहीं, नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र के आसपास घूमते पाये जाने पर बगैर वारंट के ही गिरफ्तार (गैरजमानती) कर लिया जायेगा. यह कार्रवाई झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के तहत होगी. परीक्षा के दौरान मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से वर्जित है.
उपायुक्त राय महिमापत रे ने निर्देश दिया है कि केंद्राधीक्षक यह सुनिश्चित करायेंगे कि वैसे सभी तत्वों पर अपेक्षित कार्रवाई होगी, जो नकल कराने में सम्मिलित होंगे. यदि वीक्षक, गृह रक्षक, अभिभावक या सशस्त्र बल के जवान भी इन कार्यों में संलग्न पाये जाते हैं, तो वे भी दंड के भागी होंगे. रांची जोनल व स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ रिजर्व गृह रक्षकों की संख्या 300 होगी एवं बुंडू स्टैटिक के साथ जोनल दंडाधिकारी के साथ 35 गृह रक्षक शामिल रहेंगे. इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यह प्रतिनियुक्ति आठ से 27 मार्च तक के लिए होगी. अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं बुंडू अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभारी होंगे. परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. डीसी ने पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वैसे सभी तत्वों पर परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करें. जो स्वच्छ परीक्षा संचालन में बाधक बनते हैं.
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