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झारखंड : मध्य प्रदेश में हुई नियुक्तियों का अध्ययन करेगी कमेटी, जानें क्या है मध्य प्रदेश में प्रावधान

भोपाल पहुंची उच्च स्तरीय टीम, व्यापमं और सरकार के अधिकारियों के साथ की बैठक रांची : राज्य में गैर अनुसूचित जिलों में नियोजन नीति के संशोधन को लेकर बनी उच्च स्तरीय कमेटी गुरुवार को भोपाल पहुंची़ उच्च स्तरीय टीम ने मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व व नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की़ राज्य […]

भोपाल पहुंची उच्च स्तरीय टीम, व्यापमं और सरकार के अधिकारियों के साथ की बैठक
रांची : राज्य में गैर अनुसूचित जिलों में नियोजन नीति के संशोधन को लेकर बनी उच्च स्तरीय कमेटी गुरुवार को भोपाल पहुंची़ उच्च स्तरीय टीम ने मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व व नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की़ राज्य में आरक्षण की नीति और नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी जुटायी़ मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग की कुछ खास नौकरियों में स्थानीय होना अनिवार्य किया गया है़
उच्च स्तरीय टीम ने हाल के दिनों में पटवारी यानी ब्लॉक में कर्मचारी के नियोजन से संबंधित विज्ञापन का अध्ययन किया़ इसमें स्थानीय होना अनिवार्य किया गया है़ वहीं अन्य नौकरियों में स्थानीय लोगों को उम्र सीमा में 15 वर्ष की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है़ नियुक्तियों में न्यूनतम उम्र सीमा 25 रखी गयी है़ झारखंड से गयी टीम ने मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापमं के अधिकारियों के साथ भी बैठक की़ कमेटी ने व्यापमं से पिछले तीन वर्षों में की गयी नियुक्तियों से संबंधित ब्योरा मांगा़ व्यापमं द्वारा निकाले गये विज्ञापन की कॉपी मांगी़ कमेटी इसका अध्यक्ष करेगी़ इसके साथ ही नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज भी अधिकारियों से मांगे गये हैं.
उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष व मंत्री अमर बाउरी, कमेटी के सदस्य व विधायक राधाकृष्ण किशोर, सत्येंद्र नाथ तिवारी, राज सिन्हा, रामकुमार पाहन, अमित मंडल व कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे भोपाल पहुंची हैं.
क्या है मध्य प्रदेश में प्रावधान
1. तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियां व्यापमं द्वारा ली जाती है़
2. जिला स्तर से नियुक्तियों की रिक्तियां मांगी जाती हैं, फिर विभाग को भेजा जाता है़
3. राज्य स्तर पर नियुक्तियां विभाग द्वारा निकाली जाती है़
4. कुछ खास नौकरियों में स्थानीयता अनिवार्य, लेकिन उम्र सीमा में स्थानीय को 15वर्ष की छूट
5. राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है़ इसमें एसटी को 20 प्रतिशत, एससी को 16 प्रतिशत और ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है़
6. राज्य में 330 ब्लॉक हैं, इसमें 89 अनुसूचित है़ यहां नियुक्तियों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं.

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