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झारखंड : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र को हाइकोर्ट से मिली राहत, जानें

रांची : चारा घोटाले के एक मामले (आरसी-68ए/96) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ जगन्नाथ मिश्र को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. शुक्रवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने क्रिमिनल अपील याचिका के दाैरान जमानत के आग्रह पर सुनवाई करते हुए मेडिकल ग्राउंड पर चार सप्ताह के लिए आैपबंधिक जमानत […]

रांची : चारा घोटाले के एक मामले (आरसी-68ए/96) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ जगन्नाथ मिश्र को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. शुक्रवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने क्रिमिनल अपील याचिका के दाैरान जमानत के आग्रह पर सुनवाई करते हुए मेडिकल ग्राउंड पर चार सप्ताह के लिए आैपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. चार सप्ताह या इससे पूर्व डाॅ मिश्रा को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दाैरान रिम्स की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत ने देखी. मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि मेदांता, गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा है. उन्हें ब्लड कैंसर की बीमारी है. अस्पताल में कीमोथेरेपी दी जा रही है. जांच के लिए अस्पताल के चिकित्सकों ने बुलाया है. इलाज के लिए औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया गया. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने रिम्स को जगन्नाथ मिश्र की स्वास्थ्य संबंधी अद्यतन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. डाॅ मिश्र वर्तमान में रिम्स में भर्ती हैं.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डाॅ जगन्नाथ मिश्र ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआइ कोर्ट की सजा संबंधी आदेश को चुनाैती दी है. साथ में आइए दायर कर जमानत देने का भी आग्रह किया गया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने कांड संख्या आरसी-68ए/96 में जगन्नाथ मिश्र को दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा सुनायी है.

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