रांची : चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी. हाईकोर्ट में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई में उम्मीद थी कि उन्हें बेल मिल जायेगी, लेकिन कोर्ट से उनके लिए अच्छी खबर नहीं आयी.
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चाईबासा कोषागार से फर्जी कागजात के आधार पर रुपये की निकासी कर सरकारी कोष को चूना लगाया गया था. इसमें लालू प्रसाद समेत कई लोगों को सजा सुनायी गयी थी. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को अपने वकील के जरिये झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने निचली अदालत को चारा घोटाला से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी.
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दूसरी तरफ, डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़े दूसरे केस में लालू यादव सीबीआई की विशेष अदालत में पश होंगे. इस मामले में सीबीआई की ओर से गवाही दर्ज करायी जा रही है. गुरुवार को लालू प्रसाद ने सीबीआई के गवाह से सवाल जवाब किये थे.

