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झारखंड : लालू की याचिका पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई, हाइकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

रांची : चारा घोटाले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को हाइकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को उनकी ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपील याचिका दायर […]

रांची : चारा घोटाले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को हाइकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को उनकी ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपील याचिका दायर कर सीबीआइ की विशेष अदालत के फैसले को चुनाैती दी है.
लालू के अधिवक्ता ने रखा पक्ष : हाइकोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद निचली अदालत को केस से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अदालत ने इसके बाद सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह, चितरंजन प्रसाद, प्रभात कुमार व देवर्षी मंडल ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने प्रार्थी के स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने का आग्रह किया. सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा.
क्या है सीबीआइ अदालत का फैसला
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने चारा घोटाले के आरसी-46ए/96 मामले में उन्हें दोषी पाने के बाद साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है. मामला देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है.

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