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दो सप्ताह तक लालू प्रसाद नहीं आ पायेंगे जेल से बाहर, हाईकोर्ट ने भी नहीं दी बेल

रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से भी शुक्रवार को राहत नहीं मिली. चारा घोटाला मामले में विशेष सीबीआई जज के फैसले को चुनौती देने वाली लालू प्रसाद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन राजद सुप्रीमो को […]

रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से भी शुक्रवार को राहत नहीं मिली. चारा घोटाला मामले में विशेष सीबीआई जज के फैसले को चुनौती देने वाली लालू प्रसाद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन राजद सुप्रीमो को जमानत नहीं मिली. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत से चारा घोटाला मामले में हुई सुनवाई और उसके फैसले की कॉपी मंगायी है. इसके बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी.

लालू प्रसाद और उनके समर्थकों को यह उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल जायेगी, लेकिन कोर्ट के फैसले से सब निराश हो गये. देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपये की निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू समेत अन्य आरोपियों को सजा सुनायी थी.

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झारखंड हाईकोर्ट में राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अवमानना मामले की भी सुनवाई हुई. देवघर कोषागार से निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू प्रसाद को सजा सुनाये जाने के बाद इन लोगों ने जो टिप्पणी की थी, कोर्ट ने उसे अदालत की अवमानना माना था.

लालू प्रसाद को चारा घोटाले का दोषी पाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनायी थी.यही वजह है कि उन्हेंनिचली अदालत से जमानत नहीं मिली और लालू नेअपनेवकील के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की.

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दूसरी तरफ, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने से निराश लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. सुनवाई के दौरान सीबीआई के एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. 139.35 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़े इस केस में लालू यादव शनिवार को भी कोर्ट में पेश होंगे.

उधर, चारा घोटाला के देवघर कोषागार से संबंधित मामले में बिहार के पूर्व डीजीपी व निगरानी के तत्कालीन एडीजी डीपी ओझा के खिलाफ सीबीआई के प्रभारी विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. आरसी 64A/96 देवघर कोषागार से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए डीपी ओझा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने आरोपी बनाते हुए गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया था.

कोर्ट के सम्मन के बावजूद ओझा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया. इससे पहले सम्मन जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि यदि ओझा कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जायेगा.

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