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चारा घोटाला : लालू को जेल, जगन्नाथ मिश्र रिहा - पढ़ें, पूरा घटनाक्रम

Updated at : 23 Dec 2017 7:56 PM (IST)
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चारा घोटाला : लालू को जेल, जगन्नाथ मिश्र रिहा - पढ़ें, पूरा घटनाक्रम

रांची : विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 16 लोगों को दोषी करार दिया. तीन जनवरी को सजा सुनायी जाएगी. इस मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित छह लोगों को अदालत ने निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया. इस मामले में […]

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रांची : विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 16 लोगों को दोषी करार दिया. तीन जनवरी को सजा सुनायी जाएगी. इस मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित छह लोगों को अदालत ने निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया.

इस मामले में दोषी ठहराये गए सभी 16 लोगों को हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है. चारा घोटाले के इस मामले में कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था. अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के अलावा बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को दोषमुक्त करार दिया.

* मामले के घटनाक्रम इस प्रकार हैं:
– जनवरी, 1996: चाईबासा के उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग में छापेमारी की जिसके बाद चारा घोटाले का खुलासा हुआ.
– मार्च, 1996: पटना उच्च न्यायालय ने सीबीआई से चारा घोटाले की जांच करने को कहा. सीबीआई ने चाईबासा (अविभाजित बिहार में) कोषागार से अवैध निकासी मामले में प्राथमिकी दर्ज की.
– जून, 1997: सीबीआई ने आरोपपत्र दायर किया, लालू प्रसाद को आरोपी के तौर पर नामजद किया.
– जुलाई, 1997: लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, राबडी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया. सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण किया. न्यायिक हिरासत में भेजे गए.
– अप्रैल, 2000: राबडी को भी मामले में आरोपी बनाया गया लेकिन उन्हें जमानत दे दी गयी.
– अक्तूबर, 2001: उच्चतम न्यायालय ने बिहार के विभाजन के बाद मामला झारखंड उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किया.
– फरवरी, 2002: झारखंड में विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई शुरू हुई.
– दिसंबर, 2006: पटना की एक निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लालू और राबडी को बरी किया.
– मार्च, 2012: लालू और जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए गए.
सितंबर, 2013: एक दूसरे चारा घोटाला मामले में लालू, मिश्रा और 45 अन्य दोषी करार दिए गए. लालू को रांची की जेल में भेजा गया और लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया गया, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गयी.
– दिसंबर, 2013: उच्चतम न्यायालय ने लालू को जमानत दी.
– मई, 2017: उच्चतम न्यायालय के आठ मई के आदेश के बाद सुनवाई दोबारा शुरू हुई. उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत से देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनके खिलाफ अलग से मुकदमा चलाने को कहा.
– 23 दिसंबर, 2017: सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू और 17 अन्य को दोषी करार दिया. लालू को अब छह में से दो मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है.
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