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रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को नक्सलियों द्वारा गुमला जिले से बच्चों को उठा कर ले जाने काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को नक्सलियों द्वारा गुमला जिले से बच्चों को उठा कर ले जाने काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाये जा रहे विकास योजनाअों जैसे पेशरार, सरयू व बनालात एक्शन प्लान की क्या स्थिति है.

कोर्ट ने इस पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने जवाब देने के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया. इससे पूर्व सरकार की अोर से बताया गया था कि कई बच्चों को बरामद कर लिया गया है. वहीं कई बच्चे अपने घर लाैट चुके हैं. उल्लेखनीय है कि नक्सलियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को उठा कर ले जाने संबंधी मीडिया में आयी खबर को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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