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झारखंड : चारा घोटाला मामले में आरसी 64 में गवाही बंद, बहस 16 नवंबर से

Updated at : 11 Nov 2017 2:04 AM (IST)
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झारखंड : चारा घोटाला मामले में आरसी 64 में गवाही बंद, बहस 16 नवंबर से

रांची : चारा घोटाला से जुड़े मामले आरसी 64ए/96 मामले में बचाव साक्ष्य (गवाही) समाप्त हो गयी है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में इस मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की अोर से पांडे दयानंद शर्मा की गवाही दर्ज करायी गयी. वे मामले में बचाव पक्ष की अोर […]

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रांची : चारा घोटाला से जुड़े मामले आरसी 64ए/96 मामले में बचाव साक्ष्य (गवाही) समाप्त हो गयी है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में इस मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की अोर से पांडे दयानंद शर्मा की गवाही दर्ज करायी गयी.
वे मामले में बचाव पक्ष की अोर से 16वें गवाह थे. गौरतलब है कि एक अन्य आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अोर से भी बचाव पक्ष की गवाही पूर्व में समाप्त हो चुकी है. अदालत ने मामले में बहस के लिए 16 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. बहस समाप्त होने के बाद जजमेंट की तिथि निर्धारित की जायेगी.
गौरतलब है कि आरसी 64ए/96 देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 144 रुपये की अवैध निकासी से संबंधित मामला है. आज जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में आरसी 64ए/96, सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में आरसी 47ए/96 में अौर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में आरसी 68ए/96 मामले में उपस्थिति दर्ज करायी.
लालू प्रसाद की याचिका पर हाइकोर्ट में हुई सुनवाई
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले के आरोपी लालू प्रसाद व पूर्व सांसद डाॅ आरके राणा की अोर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिकाअों पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता देवर्शी मंडल ने अदालत को बताया कि सीबीआइ ने एक ही तरह के साक्ष्य के आधार पर कई मामला दर्ज किये हैं.
अलग-अलग मामला दर्ज करने का कोई आैचित्य नहीं है. परेशान करने की नीयत से सीबीआइ ने ऐसा किया है. आरसी-64ए/96 व आरसी-68ए/96 मामले में एक ही तरह का आरोप लगाया गया है आैर सबूत भी एक ही तरह का दिखाया गया है, जो सही नहीं है. सीबीआइ की अोर से प्रार्थी की दलील का विरोध किया गया. दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि निर्धारित की.
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