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रांची : पांच सितंबर से सिर्फ क्यूआर कोड युक्त ऑटो ही चलेंगे शहर में

रांची : क्यूआर कोड युक्त ऑटो का परिचालन और बिना परमिट वाले अॉटो की धर-पकड़ पांच सितंबर से शुरू होगी. यह जानकारी ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह और डीएसपी दिलीप खलखो ने शुक्रवार को दी. उन्होंने त्योहार की वजह से काफी जवान छुट्टी पर चले गये हैं. जो जवान ड्यूटी पर हैं, उन पर शहर […]

रांची : क्यूआर कोड युक्त ऑटो का परिचालन और बिना परमिट वाले अॉटो की धर-पकड़ पांच सितंबर से शुरू होगी. यह जानकारी ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह और डीएसपी दिलीप खलखो ने शुक्रवार को दी.
उन्होंने त्योहार की वजह से काफी जवान छुट्टी पर चले गये हैं. जो जवान ड्यूटी पर हैं, उन पर शहर की यातायात व्यवस्था का भार है. ऐसे में जांच अभियान चलना संभव नहीं है.
गौरतलब है कि एक अखबार ने खबर प्रकाशित की थी कि एक सितंबर से राजधानी में बिना परमिट वाले ऑटो का परिचालन बंद हो जायेगा. केवल क्यूआर कोड वाले ऑटो ही चलेंगे. इस दौरान जांच अभियान भी चलाया जायेगा.
इसमें बिना क्यूआर कोड लगा जो भी ऑटो पकड़ा गया, उससे ट्रैफिक पुलिस 25000 रुपये जुर्माना वसूलेगी. इस पर ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि यह खबर पूरी तरह भ्रामक है. अब तक सभी परमिट धारी ऑटो को क्यूआर कोड बंटा ही नहीं है, तो जांच अभियान शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता है. वहीं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा 25000 रुपये जुर्माना वसूलने की बात भी गलत है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस 5000 से ज्यादा जुर्माना नहीं वसूल सकती है.
2000 ऑटो को ही मिला क्यूआर कोड : रांची नगर निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने बताया कि राजधानी में 2335 परमिट धारी ऑटो हैं. इनमें से करीब 2000 को ही क्यूआर कोड युक्त रूट पास जारी किया गया है.
पूरी तरह पास बंटने के बाद ही ऑटो परिचालन की नयी व्यवस्था शुरू हो पायेगी. बिना परमिटवाले ऑटो की जांच के लिए अभियान नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से चलायेंगे. इसमें क्यूअार कोड युक्त रूट पास के बिना चलने वाले ऑटो से 25000 रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा. जुर्माना राशि नगर निगम के खाते में जायेगी.
जल्द ही लागू हो सकती है नयी व्यवस्था
ट्रैफिक डीएसपी ने एक अखबार द्वारा एक सितंबर से जांच अभियान चलाने और 25000 जुर्माना वसूलने की खबर को भ्रामक बताया
कहा : करमा और बकरीद के कारण छुट्टी पर चले गये कई जवान अभी जांच अभियान चलाना संभव नहीं, जुर्माना निगम वसूलेगा
ये है नयी व्यवस्था : नयी व्यवस्था के तहत नगर निगम द्वारा 2335 परमिटधारी ऑटो को ‘निगम पास’ जारी की किया जायेगा. क्यूआर कोड को स्कैन करने पर संबंधित ऑटो का विवरण सामने आ जायेगा. अगर कोई ऑटो चालक फर्जी पास लगाकर चलता है, तो उससे 25000 जुर्माना वसूला जायेगा.

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