गिद्दी. रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू प्रखंड की बड़काचुंबा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास व इंदिरा आवास योजना का लाभ ले चुके तीन लोगों को रिश्वत लेकर अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया है. इसकी शिकायत पर रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने संज्ञान लिया है. रामगढ़ डीडीसी के निर्देश पर मांडू बीडीओ ने इसकी जांच की. उन्होंने धरातल पर शिकायत को सही पाया. उन्होंंने बड़काचुंबा पंचायत के मुखिया व सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है. रामगढ़ डीडीसी ने इसकी राशि वसूली करने का निर्देश दिया है. बड़काचुंबा पंचायत के पंचायत सचिव, लाभुक व मुखिया पर आरोप है कि उनकी मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास व इंदिरा आवास का लाभ ले चुके लोगों से रकम लेकर अबुआ आवास दिया गया है. बड़काचुंबा पंचायत के दुखन प्रजापति (पिता बैजनाथ प्रजापति) का आइडी नंबर जेएच 2465077 है, लेकिन दुखन प्रजापति की पत्नी फुलकी देवी को अबुआ आवास दे दिया गया है. उनका आइडी नंबर 1972092 है. जगरनाथ प्रजापति (पिता पारसनाथ प्रजापति) का आइडी नंबर जेएच 2504833 है, लेकिन जगरनाथ प्रजापति की पत्नी संगीता देवी को अबुआ आवास दे दिया गया है. उनका आइडी नंबर 2120977 है. बागेश्वरी देवी (पति भोला करमाली) को पूर्व में इंदिरा आवास दिया गया था, लेकिन बागेश्वरी देवी (पति भोला करमाली) को ही पुन: अबुआ आवास दे दिया गया है. उनका आइडी नंबर 2130159 है. फुलकी देवी को अबुआ आवास योजना से तीन किस्त में एक लाख 80 हजार तथा संगीता देवी व बागेश्वरी देवी को 80-80 हजार मिल चुके हैं. दुखन प्रजापति व जगरनाथ प्रजापति ने स्वीकार किया है कि उन्हें पूर्व में प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है. उन दोनों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के रूप में एक लाख 30 हजार की राशि मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक उन्हें एक-एक लाख की राशि ही मिली है. इसके कारण पीएम आवास अधूरा है, पर कागज में आवास पूर्ण है. मुखिया राजेंद्र कुमार प्रसाद ने कहा कि अबुआ आवास देने में मुखिया की भूमिका नहीं के बराबर है. इसका जवाब हमसे मांगा गाया है. वह हम दे रहे हैं. हम इसके लिए दोषी नहीं हैं. मांडू बीडीओ रितिक कुमार ने कहा कि मुखिया व सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके बाद राशि की वसूली की जायेगी.
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