एक्सपायरी उत्पाद बेचने पर की जायेगी कार्रवाई रामगढ़. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नवल कुमार के नेतृत्व में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने पर्व-त्योहार को देखते हुए होटलों व मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान सुभाष चौक स्थित मेसर्स गोकुल स्वीट्स से पनीर व पेड़ा के नमूने लिये गये. जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान केवल एफएसएसएआइ पंजीकरण के आधार पर संचालित हो रहा था. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक वाले प्रतिष्ठानों के लिए राज्य स्तरीय लाइसेंस अनिवार्य है. गोकुल स्वीट्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण कर निर्देश दिया गया. निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने गुणवत्ता, लेबलिंग, एक्सपायरी तिथि व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया. सभी दुकानदारों को एक्सपायरी उत्पाद नहीं बेचने को कहा. स्पष्ट लेबलिंग करने, नियमित पेस्ट कंट्रोल कराने को कहा. खाना बनाने में साफ पानी का उपयोग, कर्मियों की स्वच्छता, एफएसएसएआइ मानक वाले खाद्य पदार्थ का प्रयोग, उचित लेबलिंग के साथ पैकिंग व अनावश्यक रंगों से परहेज करने को कहा. ऐसा करने पर कार्रवाई की जायेगी. मौके पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आदिति सिंह, लिपिक रामनाथ प्रसाद, लोकेश्वर रवानी मौजूद थे.
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