सर्वोच्च न्यायालय का आदेश. एनएच किनारे नहीं बिकनी है शराब
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शराब की 10 दुकानें बंद
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश. एनएच किनारे नहीं बिकनी है शराब रामगढ़ : सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 मार्च की रात 12 बजे से रामगढ़ जिले में भी राष्ट्रीय उच्च पथों आैर राज्य उच्च पथों के किनारे स्थित शराब दुकानों आैर बीयर बार को बंद कर दिया गया है. रामगढ़ जिले में विदेशी व मिश्रित स्तर […]
रामगढ़ : सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 मार्च की रात 12 बजे से रामगढ़ जिले में भी राष्ट्रीय उच्च पथों आैर राज्य उच्च पथों के किनारे स्थित शराब दुकानों आैर बीयर बार को बंद कर दिया गया है. रामगढ़ जिले में विदेशी व मिश्रित स्तर की 29 संचालित दुकानों में से 10 दुकानें इस दायरे में आने के कारण बंद कर दी गयी. पांच लाइसेंसी बार को भी बंद कर दिया गया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने एनच व एसएच से 500 मीटर की दूरी पर शराब बिकने का मानक तय किया है. ऐसी स्थिति में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं. कुछ जगहों पर दुकान को स्थानांतरित करते हुए सड़कों से पांच सौ मीटर की दूरी पर ले जाया गया है. सबसे अधिक रामगढ़ शहर की पांच दुकानों को बंद करना पड़ा. अब पूरे शहर में सिर्फ बिजुलिया तालाब रोड में एक दुकान चलेगी. रांची रोड इलाके के सेवटा व मरार में चलने वालीं दुकानों को बंद कर रेलवे स्टेशन के नीचे जानेवाली सड़क पर एक दुकान खोली गयी है.
कुजू की दोनों दुकानें बंद कर केबी गेट में एक दुकान खोली गयी है. घुटूवा व बरकाकाना की दुकानों को बंद कर दुर्गी बाजार क्षेत्र में एक दुकान खोली गयी है. पतरातू में चलनेवाली दुकान इस दायरे में नहीं आने के कारण पूर्व की भांति चल रही है.
गोला और चितरपुर क्षेत्र में स्थित तीन दुकानों में से एक मात्र दुकान कुल्ही चौक में शुरू की गयी है. एनएच किनारे स्थित तंदुरी हट, सत्कार बीयर बार, सैनी बीयर बार, नंदा बार सहित जिमखाना क्लब के बार को भी बंद करना पड़ा है. अब जिले में सिर्फ भुरकुंडा में चलनेवाला एकमात्र बीयर बार तथा घाटो क्लब का बार ही चलेगा.
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