पत्नी की हत्या के मामले में पांच वर्ष की सजा
Updated at : 21 Mar 2017 7:53 AM (IST)
विज्ञापन

रामगढ़. रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में सुनवाई करते हुए एडीजे वन ने कांड के आरोपी जबीउल्लाह अंसारी को आइपीसी की धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक महीने का अतिरिक्त कारावास […]
विज्ञापन
रामगढ़. रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में सुनवाई करते हुए एडीजे वन ने कांड के आरोपी जबीउल्लाह अंसारी को आइपीसी की धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक महीने का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है
जबीउल्लाह अंसारी की पत्नी शफीना खातून की ससुराल में जलने से मौत हो गयी थी.डीजीपी के आदेश पर भी आइओ नहीं हुए न्यायालय में उपस्थित : रामगढ़ व्यवहार में गोला थाना कांड संख्या 154/14 के मामले के अनुसंधानकर्ता उपेंद्र प्रसाद सिंह (वर्तमान में गिरीडीह जिले में पदस्थापित) को गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय द्वारा डीजीपी को पत्र भेजा गया. डीजीपी ने भी गवाही देने के लिए उपेंद्र सिंह को निर्देश दिया. इसके बाद भी उपेंद्र प्रसाद सिंह न्यायालय में नहीं उपस्थित हुए. रामगढ़ के एडीजे तृतीय द्वारा सुनवाई के लिए अंतिम तिथि चार अप्रैल निर्धारित की गयी है. अगर चार अप्रैल को उपेंद्र प्रसाद सिंह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो केश बंद कर दिया जायेगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




